विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर निबंध

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विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2021 पर निबंध - विश्व उपभोक्ता दिवस पर निबंध - अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस निबंध - World Consumer Rights Day 2021 in Hindi - World Consumer Rights Day Essay In Hindi

रुपरेखा : प्रस्तावना - विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस २०२१ - विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का इतिहास - विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का महत्व - उपसंहार।

प्रस्तावना / विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस -

हर साल 15 मार्च को उपभोक्ता के हक की आवाज़ उठाने और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए पुरे विश्व में ‘विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस’मनाया जाता है।


विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब है / विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है / उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है -

प्रतिवर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। वर्ष 2021, में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च, सोमवार के दिन मनाया जायेगा।


विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का इतिहास -

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का इतिहास 15 मार्च, 1983 से है अर्थात उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाने की शुरूआत 15 मार्च, 1983 में कंज्यूमर्स इंटरनेशनल नाम की संस्था ने की थी। इसके पीछे मकसद था कि दुनिया भर के सभी उपभोक्ता यह जानें कि बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए उनके क्या हक हैं। साथ ही सभी देशों की सरकारें उपभोक्ताओं के अधिकारों का ख्याल रखें। गौरतलब है कि 15 मार्च, 1962 को अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन.एफ. केनेडी ने सर्वप्रथम उपभोक्ता अधिकारों को परिभाषित किया था। यही कारण है की उपभोक्ता के अधिकार के लिए हर साल विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है।


विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का महत्व -

इस दिवस का महत्व उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों एवं जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक बनाना है। बाजार में होने वाली ग्राहक जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावटी सामग्री का वितरण, अधिक दाम वसूलना, बिना मानक वस्तुओं की बिक्री, ठगी, नाप-तौप में अनियमितता, ग्यारंटी के बाद सर्विस प्रदान नहीं करने के अलावा ग्राहकों के प्रति होने वाले अपराधों को देखते हुए इस दिन जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का महत्व उपभोक्ता को अपना सही अधिकार मिले और उपभोक्ता के लिए जागरूकता फैलाये इसीलिए यह दिवस मनाया जाता है।


उपसंहार / उपभोक्ता के अधिकार कितने हैं / उपभोक्ता के अधिकार क्या है -

हर साल 15 मार्च को उपभोक्ता के हक की आवाज़ उठाने और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए पुरे विश्व में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। बुनियादी, आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं जैसे पर्याप्त भोजन, कपड़े, आश्रय, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, सार्वजनिक उपयोगिता, जल और स्वच्छता का अधिकार मिले। बुनियादी जरूरतों को पूरा करने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चुनने का अधिकार, सुनाई देने का अधिकार, निवारण का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, एक स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार, आदि उपभोक्ताओं के मूल अधिकार है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का महत्व उपभोक्ता को अपना सही अधिकार मिले और उपभोक्ता के लिए जागरूकता फैलाये इसीलिए यह दिवस मनाया जाता है।


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